असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक-2021 पारित, गौहत्या पर बैन...कड़ी कार्रवाई का प्रावधान
असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक-2021 पारित, गौहत्या पर बैन...कड़ी कार्रवाई का प्रावधान
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गुवाहाटी: असम में मवेशियों की हत्या, उपभोग और उनके परिवहन पर रोकथाम के लिए हिंमंत बिस्वा सरमा सरकार ने शुक्रवार (13 अगस्त 2021) को मवेशी संरक्षण विधेयक-2021 सर्वसम्मति से पास कर दिया है। विधानसभा में जैसे ही स्पीकर ने इस बिल के पारित होने का ऐलान किया, तो सत्तापक्ष के सदस्यों के ‘जय श्री राम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे से पूरा सदन गूँज उठा।

इस कानून के पारित होने के बाद हिंदू, जैन, सिख और अन्य बीफ न खाने वाले समुदायों या मंदिर और किसी भी अन्य संस्थान के पाँच किमी के दायरे में पशु वध नहीं किया जा सकेगा। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत एक्शन लिया जाएगा। हालाँकि, सरकार के इस फैसले से विपक्ष पूरी तरह से नाखुश नज़र आया। असम में विपक्षी कॉन्ग्रेस, AIUDF और CPI (M) ने सरमा सरकार के इस बिल को विधानसभा चयन समिति के पास भेजने की माँग की थी, किन्तु सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बिल पर चर्चा के दौरान इसे चयन समिति के पास भेजने से मना कर दिया।

विधेयक के पास होने पर खुशी प्रकट करते हुए सीएम सरमा ने ट्वीट किया कि, 'ऐतिहासिक असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 के पारित होने के साथ अपने चुनावी वादे को पूरा करने पर काफी खुशी और गर्व है। मुझे विश्वास है कि यह अवैध पशु व्यापार और असम के जरिए पारगमन को भारी झटका देगा, जिससे हमारी परंपरा में सदियों से चली आ रही मवेशियों की उचित देखभाल सुनिश्चित होगी।'

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