भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कालीचरण महाराज समेत इन नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई FIR
भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कालीचरण महाराज समेत इन नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई FIR
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पुणे: पुणे पुलिस ने यहां एक समारोह के चलते भड़काऊ भाषण देने तथा धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हिंदू संत कालीचरण महाराज, दक्षिणपंथी नेता मिलिंद एकबोटे तथा चार अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मुगल सेनापति अफजल खान को मारे जाने की घटना का जश्न मनाने के लिए एकबोटे के सभी हिंदू आघाड़ी संगठन ने महाराष्ट्र में 19 दिसंबर को ‘शिव प्रताप दिन' समारोह का आयोजन किया था. 

पुलिस के मुताबिक, इस समारोह में कालीचरण महाराज, एकबोटे, कैप्टन दिगेंद्र कुमार (सेवानिवृत्त) तथा अन्य लोग सम्मिलित हुए थे. पुलिस निरीक्षक (अपराध) हर्षवर्धन गडे़ ने कहा कि कैप्टन कुमार करगिल युद्ध के नायक हैं, जिन्हें करगिल युद्ध में साहसिक कार्यों के लिए ‘महावीर चक्र' से नवाजा गया था. अफसरों ने कहा कि खड़क थाने में कालीचरण महाराज, एकबोटे, कैप्टन कुमार तथा तीन अन्य के खिलाफ मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (ए) (जानबूझकर तथा दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी भी श्रेणी की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाना), 298 (जानबूझकर किसी भी शख्स की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की मंशा) तथा 505 (2) (दुश्मनी, घृणा या द्वेष पैदा करने की मंशा से पूजा के स्थान पर झूठे बयान,अफवाह फैलाना आदि) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

प्राथमिकी के मुताबिक, सभी अपराधियों ने कथित तौर पर मुसलमानों तथा ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को दुखी करने तथा लोगों के बीच सांप्रदायिक दरार उत्पन्न करने की मंशा से भड़काऊ भाषण दिए. एक पुलिस अफसर ने बताया कि उन्होंने घटना के वीडियो फुटेज की जांच के पश्चात् स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया.

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