नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई इस याचिका में इस बात की मांग की गई कि कन्हैया के केस की जांच आईबी द्वारा की जाए। आईबी से इस मामले की जांच करवाने के ही साथ देशविरोधी नारेबाजी और जेएनयू में होने वाली इस तरह की अन्य गतिविधियों को रोके जाने की मांग की गई।
मिली जानकारी के अनुसार इस याचिका में यह कहा गया है कि अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आने के बाद कन्हैया द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि भारतीय सेना के जवानों को लेकर कन्हैया ने जो बयान दिया था वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि देशविरोधी नारेबाजी के आरोपी कन्हैया को जमानत मिलने के बाद भी उसने सेना के जवानों को लेकर आपत्तीजनक बयान दिया था।
इसे लेकर याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह बयान देश की नीतियों के विरूद्ध था। उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में सुनवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जमानत पर रिहा होने के बाद कन्हैया कुमार को कुछ लोगों द्वारा कथिततौर पर एक राजनीतिक हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने के प्रयास किए गए और कन्हैया ने कई मसलों पर बयान दिए थे।