कार जलाने वाले को मिला तीन वर्ष का सश्रम कारावास
कार जलाने वाले को मिला तीन वर्ष का सश्रम कारावास
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नीमच से राजेन्द्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट

नीमच। सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा फरियादी की कार में आग लगाकर नष्ट करने वाले आरोपी गोविंद पिता रमेशचंद्र माली, उम्र-30 वर्ष, निवासी-चौधरी मोहल्ला, ग्राम सावन, थाना नीमच सिटी, जिला-नीमच को धारा 435 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000रू अर्थदण्ड व धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 06 माह का सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक श्री चंचल बाहेती द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 02.11.2021 को शाम के लगभग 7ः30 बजे ग्राम सावन में स्थित आरोपी की गुमठी के बहार की हैं। घटना से एक दिन पूर्व फरियादी शक्तिसिंह उसकी मारूती स्वीफ्ट डीजायर कार से मनासा जा रहा था, तभी रात्री के 10 बजे उसकी कार का अगला टायर फट गया, जिस कारण कार आरोपी की गुमठी से टकरा गई, जिससे गुमठी में नुकसान हुआ था। फरियादी द्वारा आरोपी की गुमठी में हुए नुकसान के ऐवज में रूपये तत्काल आरोपी को दे दिये। फरियादी घटना वाले दिन उसकी कार को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर पर ले गया जहॉ उसने देखा की कार में रखी हुई उसकी चेकबुक व बैंक पासबुक नहीं थी। 

इस संबंध में उसने आरोपी को फोन लगाकर पूछा तो आरोपी ने कहा वह उसके पास हैं। फरियादी कार लेकर आरोपी के पास चेकबुक व पासबुक को लेने के लिए गया तो आरोपी उससे विवाद करते हुए कहने लगा की उसे नुकसानी के और रूपये चाहिए, जिसको देने से फरियादी ने इंकार कर दिया तो आरोपी ने फरियादी की कार में तोडफोड करके उस पर पैट्रोल छिडककर आग लगाकर कार को जलाकर नष्ट कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 502/21 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस थाना नीमच सिटी में पदस्थ एएसआई आर. एस. सिसौदिया ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर व फरियादी की कार में हुए लगभग 5 लाख के नुकसान के संबंध में नुकसानी पंचनामा बनाते हुए शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र सत्र न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा की गई।

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