सीएम अमरिंदर ने राज्य में निवेश लाने के लिए बनाया मास्टर प्लान
सीएम अमरिंदर ने राज्य में निवेश लाने के लिए बनाया मास्टर प्लान
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कोरोना महामारी के मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट द्वारा उद्योगों को कई तरह की छूट की घोषणा की गई है. इनमें बिना परीक्षण के कानूनी मंजूरियों की मियाद बढ़ाना भी सम्मिलित है. सीएम के आदेश पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) द्वारा अपनी 184वीं मीटिंग में इस मामले में विस्तृत हिदायतें जारी की गईं हैं.

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सीएम आफिस के प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम वर्तमान हालात में कानूनी मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए लिया गया है. इन छूटो से निवेशकों को प्रदेश में निर्विघ्न निवेश करने की रूचि बनेगी. पीपीसीबी के चेयरमैन प्रो. एसएस मरवाहा ने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर स्थापना/चलाने की रजामंदी की मियाद, हक, रजिस्ट्रेशन और कोई अन्य ज़रूरी मंजूरियों का वक्त को बढ़ाते हुए 31 मार्च, 2021 तक कर दिया गया है.

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इससे पहले इसे 30 जून 2020 तक बढ़ाया जाने वाला था. उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ शर्तों सहित आवेदन देना होगा, और बोर्ड की ओर से कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा. प्रो. मरवाहा ने बताया कि पर्यावरण संबंधी नियमों की भागीदार रेगुलेटरी का पालन यकीनी बनाने के लिए बोर्ड की रजामंदी के बिना चल रहे, उद्योगों को स्वैच्छिक घोषणा योजना (वीडीएस) के अधीन मंजूरी लेने के लिए अप्लाई करने का वक्त 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.1 नवंबर 2018 से पहले सहमति रकम जमा करवाने और एकमुश्त अनुमानित रकम 5000 रुपये का भुगतान करने के लिए छूट के साथ ऐसा कर सकते हैं.

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