केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कर्मी अब 60 साल में होंगे रिटायर
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कर्मी अब 60 साल में होंगे रिटायर
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नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कर्मीयों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल कर दी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) आते हैं। अभी तक चुनिंदा रैंक के अधिकारी 57 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाते थे। सरकार ने यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी के आदेश के मद्देनजर उठाया है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इन चार बलों में कर्मियों की सेवानिवृत्त की उम्र अलग-अलग होने को भेदभावपूर्ण और असांविधानिक करार दिया था। अदालत ने कहा था कि यह सशस्त्र बलों में दो वर्ग तैयार करता है। सेवानिवृत्त में अलग-अलग उम्र के खिलाफ कुछ अधिकारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंत्रालय ने सभी बलों को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने और नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया है।

गृह मंत्रालय से जारी आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और मंत्रालय के निर्देश के बीच 57 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं, उन लोगों को दो विकल्प दिए जाएंगे। या तो वे सभी पेंशन लाभ लौटाकर वापस सेवा में शामिल हों अथवा फिर तुरंत 60 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर पर मिलने वाले पेंशन लाभ को प्राप्त करें।

वर्तमान में चल रही नीति के अनुसार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सभी कर्मी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में कांस्टेबल से लेकर कमांडेंट रैंक के कर्मी 57 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। हालांकि इन चारों बलों में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल से लेकर डायरेक्टर जनरल तक के अधिकारी 60 साल में रिटायर होते हैं। इन बलों पर देश के आंतरिक सुरक्षा का पूरा जिम्मा होता है। 

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