नवाब मलिक को वानखेड़े के खिलाफ बोलने से नहीं रोका जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
नवाब मलिक को वानखेड़े के खिलाफ बोलने से नहीं रोका जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट(Bombay High Court) ने बीते सोमवार को NCP नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को राहत दी है। जी दरअसल कोर्ट ने नवाब को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर और सोशल मीडिया पर सूचना प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया।

जी दरअसल बीते सोमवार को कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकराते हुए कहा कि नवाब मालिक को बोलने का अधिकार है। इसी के साथ अदालत ने यह भी कहा कि, नवाब मलिक को सरकारी अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ बोलने से नहीं रोका जा सकता है, हालांकि बोलने से पहले उन्हें तथ्यों का वेरिफिकेशन करना चाहिए। आप सभी को बता दें कि बीते सोमवार को अदालत समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव काचरूजी वानखेड़े द्वारा मलिक के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी जिसमें हर्जाने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।

जी दरअसल यह मुकदमा उस समय दायर किया गया था जब महाराष्ट्र के मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र साझा किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पिता दाऊद वानखेड़े हैं। जी दरअसल समीर के पिता ध्यानदेव की याचिका में यह दावा किया गया है कि 'समीर वानखेड़े के खिलाफ पूरी कार्रवाई मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी द्वारा इस साल जनवरी में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कथित तौर पर प्रतिबंधित व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद शुरू हुई थी।'

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