किसी भी पुरुष की मर्दानगी पर सवाल उठाने से पहले सोच ले, वर्ना हो सकती है जेल
किसी भी पुरुष की मर्दानगी पर सवाल उठाने से पहले सोच ले, वर्ना हो सकती है जेल
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मुंबई. क्या आपको मजाक-मजाक में या फिर गुस्सा आने पर अपने पुरुष साथियों को 'नामर्द' कह कर पुकारने की आदत है. आमतौर पर देश के कई हिसों में लोगों को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की आदत होती है और अगर आप भी इन लोगों में शामिल है तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपनी इस आदत को सुधार ले वर्ना आपकी इस आदत की वजह से ही आपको जेल भी हो सकती है. 

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दरअसल महाराष्ट्र की बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए अपने एक फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को नामर्द कहना मानहानि के अंतर्गत आता है और ऐसे में यदि देशभर में कही भी कोई भी शख्स किसी पुरुष के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो उसे जुर्माने का भुगतान करने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. 

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आपको बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला 2017 के एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया है जिसमे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर मानहानि का मुकदमा दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी अक्सर उसे "नामर्द" होने का आरोप लगाती थी और अपने परिजनों के साथ बार-बार इस शब्द का इस्तेमाल कर  के उसे लज्जित भी करती थी. 

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