'मृतक के वीर्य पर केवल उसकी पत्नी का अधिकार...'  कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
'मृतक के वीर्य पर केवल उसकी पत्नी का अधिकार...' कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने मृत बेटे के संरक्षित वीर्य को लेने के अधिकार की मांग करने वाले एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि सिर्फ मृतक की पत्नी को ही उसका वीर्य लेने का अधिकार है. आपको बता दें कि एक पिता ने अपने शादीशुदा पुत्र का संरक्षित वीर्य लेने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. उल्लेखनीय है कि मृतक को थैलेसीमिया था और वह विवाहित था, इसलिए अदालत ने कहा है कि इस पर सिर्फ उसकी पत्नि का ही हक है.

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने 19 जनवरी को याचिका को ठुकराते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता के पास अपने बेटे के संरक्षित वीर्य को सिर्फ इस आधार पर हासिल करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि मृतक के साथ उसका पिता-पुत्र का रिश्ता है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि उसके बेटे की विधवा को इस मामले में अनापत्ति पत्र (NOC) देने के लिए कहा किया जाना चाहिए या कम से कम, उसके आग्रह का जवाब देना चाहिए. लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी है.

कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मृतक के वीर्य रखे हैं. चूंकि वह मृत्यु तक शादीशुदा में था, इसलिए केवल उसकी पत्नी को ही उसके वीर्य लेने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा है कि जहां तक ​​याचिकाकर्ता के सवाल का जवाब देने के लिए उसकी पत्नी को निर्देश देने की बात है, तो यह मामला कोर्ट के रिट के दायरे से बाहर का है, क्योंकि उसे किसी के मौलिक या वैधानिक अधिकार के किसी उल्लंघन में शामिल नहीं होना है.

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