बंगाल: लोग ले सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल में एंट्री, HC ने जारी किये नए निर्देश
बंगाल: लोग ले सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल में एंट्री, HC ने जारी किये नए निर्देश
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज राहतभरी एक खबर सुनाई है जो दुर्गा पूजा करने वालों के लिए खुशखबरी है। जी दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के लिए कुछ राहत दी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शर्तों के साथ अब दुर्गा पूजा पंडालों में लोग प्रवेश कर पाएंगे। वैसे आपको याद हो तो इससे पहले कोरोना वायरस संकट के कारण हाईकोर्ट ने कहा था दुर्गा पूजा पंडालों में लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

अब फोरम फॉर दुर्गा पूजा की रिव्यू पेटिशन पर सुनवाई करते हुए आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, अब छोटे पंडालों में एक वक्त पर दस आयोजक सदस्य पंडाल में शामिल होंगे और इनकी अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। इसी के साथ बड़े पंडालों में ये संख्या और अधिक की जा सकती है। इसके अलावा बड़े पंडालों में कुल 60 लोग अंदर रह सकते हैं, जिनकी लिस्ट बनानी होगी और इनमें 45 लोग पंडाल में शामिल रहेंगे।

हाईकोर्ट के नए निर्देशों में बताया गया है कि, पंडाल के बाहर हर सुबह आठ बजे एक लिस्ट लगनी चाहिए जिसमें पंडाल में आने वाले लोगों के नाम शामिल हो। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसे रोजाना की स्थिति के हिसाब से तय किया जा सकेगा। आगे अपने निर्देश में अदालत ने सिंदूर खेला के लिए साफ़ मना कर दिया है, क्योंकि उसमें अधिक भीड़ की गुंजाइश होती है। यह निर्देश देने के बाद अब अदालत ने इस मामले में आगे सुनवाई करने से साफ़ साफ़ मना कर दिया है।

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