ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हजारों में भरनी होगी फाइन !
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हजारों में भरनी होगी फाइन !
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नई दिल्ली : ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों की अब खैर नहीं है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। मोदी सरकार ने मोटर एंड व्हीकल विधेयक में संसोधन को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में ट्रैफिक नियमों को मजबूती देने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए कई प्रस्ताव किए गए है।

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विधेयक को हरी झंडी दे दी गई। सरकार संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। इस नए नियम के तहत यातायात तोड़ने और शराब पीकर ड्राइविंग करने पर सीधे 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। हिट एंड रन जैसे मामलों में दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि सड़क हादसे में किसी की मौत होती है, तो मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया गया है। वाहन चालकों के लिए अब बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना बीमे के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसके साथ ही उसे तीन महीने तक के लिए जेल भी भेजा जा सकता है।

बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 2000 का जुर्माना और तीन माह के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे लाखों निर्दोष लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकेगा।

विधेयक के अनुसार, यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट करता है, तो उसके पिता या अभिभावक को गुनहगार माना जाएगा। इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

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