कैबिनेट ने 'तेलंगाना राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति' को दी मंजूरी
कैबिनेट ने 'तेलंगाना राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति' को दी मंजूरी
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हैदराबाद: मंत्रिमंडल ने अनाज की बढ़ती पैदावार को देखते हुए राज्य में बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का फैसला किया है। इसमें पहले चरण में प्रदेश भर में कम से कम 10 जोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने अधिकारियों को वर्ष 2024-2025 तक राज्य भर में 10,000 एकड़ जमीन स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

25,000 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के साथ:-
राज्य मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण नीति के जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने इच्छुक उद्यमियों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करने के लिए 12 जुलाई की मौजूदा समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।

वित्तीय प्रोत्साहन:-
मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों की स्थापना के माध्यम से मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए उत्पादकों, किसान संघों और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया । सरकार अंचलों में ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के अवसरों को प्रोत्साहित करेगी।

छूट का विवरण:-
1) 5 साल तक के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली सब्सिडी देने का फैसला किया गया है।
2) निवेश के लिए लिए गए टर्म लोन (2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं) पर देय कुल ब्याज का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने का निर्णय।
3) सात साल की अवधि के लिए बाजार समिति को देय शुल्क का 100% प्रतिपूर्ति करने का निर्णय।
4) यह भी रसद के लिए विशेष रूप से इन क्षेत्रों में भूमि आवंटित करने का फैसला किया है।

अतिरिक्त प्रोत्साहन:-
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया।
1) 15 फीसदी पूंजी (20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं) मंजूर करने का फैसला किया।
2) 10% प्रतिपूर्ति (85%) पूंजीगत ऋण पर देय ब्याज पर (2 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज नहीं)
3) जो लोग पात्र हैं उन्हें जोनों में आवंटित भूमि के खरीद मूल्य पर 33 प्रतिशत सब्सिडी (20 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी)

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