अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं, ब्रिटेन कोर्ट ने दिया 21 दिनों में 5448 करोड़ चुकाने का आदेश

मुंबई: रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को ब्रिटेन की एक कोर्ट ने डिफॉल्ट लोन के मामले में चीन के तीन बैंकों को 71.7 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने को कहा है. इसके लिए अदालत ने उन्हें 21 दिन का वक़्त दिया है. दरअसल चीन के तीन बैंकों ने अनिल अंबानी के खिलाफ 71.1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 5447 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का मामला लंदन की एक अदालत में दाखिल किया हुआ था. 

इसका फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि, "कारोबारी को इन तीनों बैंक की रकम 21 दिन के अंदर चुकानी होगी." वहीं पिछली सुनवाई में अंबानी के वकील ने कहा कि वर्ष 2012 में अंबानी के निवेश की कीमत 7 अरब डॉलर से अधिक थी, किन्तु अब वह 8.9 करोड़ डॉलर यानी 623 करोड़ रुपये रह गई है और एक बार जब उनकी देनदारी के बारे में विचार किया जाए तो उनकी कुल संपत्ति शून्य मानी जाए. साधारण सी बात है, वह एक रईस कारोबारी थे, किन्तु अब नहीं हैं.

उन्होंने आगे कहा कि अंबानी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2012 के बाद समाप्त हो गई थी. भारत सरकार की स्पेक्ट्रम देने की पॉलिसी में परिवर्तन का भारतीय टेलिकॉम सेक्टर पर गहरा असर पड़ा था.

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