नई दिल्ली : आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यूके से कोहिनूर हीरा वापस लाने या इसकी नीलामी पर रोक लगाने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए आदेश जारी करने से इंकार कर दिया. चीफ जस्टिस जे एस खेहर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि हम इस बारे में कोई आदेश नहीं दे सकते, कोर्ट विदेशी सरकार को इसे नीलाम नहीं करने को भी नहीं कह सकती. इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई बंद करने का आदेश दिया.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोहिनूर हीरा वापस लाने से एनजीओ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट और हेरिटेज बंगाल की दो याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की. इनमें भारत सरकार को इस बारे में दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी.पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा कि कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हीरा दूसरे देश में है.हम ब्रिटेन में होने वाली नीलामी को कैसे रोक सकते हैं या कैसे किसी देश को कुछ लौटाने का ऑर्डर दे सकते हैं?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर केंद्र सरकार के शपथ पत्र का जिक्र कर कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर यूके सरकार के संपर्क में है, तरीके पता किए जा रहे हैं.चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि सरकार ने अपने प्रति शपथ पत्र में कहा है कि वह कोहिनूर वापस लाने के लिए कदम उठा रही है. सरकार ने कहा है कि हालांकि कोहिनूर वापस लाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वह रास्ते तलाश करना जारी रखेगी.मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल भी शामिल थे.
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