ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द, जल्द आ सकता है राज्यपाल का फैसला
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द, जल्द आ सकता है राज्यपाल का फैसला
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रांची: झारखंड से इस समय सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी दरअसल यहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया है। जी हाँ और इस मामले में मिली जानकारी के तहत सूत्रों ने बताया है कि झारखंड खनन लीज के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की ओर से हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की गयी थी, जिसे स्वीकार करते हुये उनकी विधायकी को रद्द करने का फैसला लिया गया है।

केवल यही नहीं बल्कि सूत्रों के अनुसार झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे के बाद कभी भी फैसला सुना सकते हैं। जी हाँ और इस फैसले को देखते हुए राजभवन, सीएम आवास के आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गयी है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पूरे रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल चर्चा यह भी है कि यदि सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ती है तो वह अपनी जगह पत्नी, मां या जेएमएम के किसी वरिष्ठ सदस्य को सत्ता सौंप सकते हैं।

आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने बीते गुरुवार को कहा कि वह 'तैयार हैं'। इसी के साथ उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए बताया कि जनसमर्थन उनके साथ है। वहीं उन्होंने ट्वीट किया, ''संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जनसमर्थन कैसे खरीद पाओगे? झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का यह स्नेह और यहां की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। हैं तैयार हम! जय झारखंड!''

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