सीलबंद घर का ताला तोड़ने पर मनोज तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज
सीलबंद घर का ताला तोड़ने पर मनोज तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज
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नई दिल्ली: दिल्ली के गुकुलपुर इलाके में एक सीलबंद घर के ताले तोड़ने के लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है. 16 सितंबर को, तिवारी ने चल रहे सीलिंग ड्राइव के विरोध में एक अनधिकृत कॉलोनी में एक घर का ताला तोड़ दिया था. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के 461 और 465 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. 

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इस मामले में मनोज तिवारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब तक आम आदमी पार्टी का आरोप था कि हम सील कर रहे हैं, अब जब हम सीलिंग का विरोध कर रहे हैं तो वे इसका समर्थन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम कानून तोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि अरविन्द केजरीवाल दिल्ली की कॉलोनियों का दौरा करें और जनता को जवाब दें. तिवारी ने कहा कि 'आप' ने 70 में से 67 सीटें जीतीं क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और सड़कों को अधिसूचित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है."

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क्या है मामला ?
दरअसल 16 सितम्बर को मनोज तिवारी अपने लोकसभा क्षेत्र में सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी लोग उन्हें घेरकर सीलिंग से निजात दिलाने की मांग करने लगे. स्थानीय लोगों  ने उन्हें गोकलपुरी में एक मकान दिखाया, जिसे दिल्ली नगर निगम ने सील कर दिया था. इसके बाद भाजपा नेता ने तुरंत ईंट उठाकर उस माकन की सील तोड़ दी.  कुछ समय पहले निगम की तरफ से उस मकान को अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया गया था. इसी के चलते दिल्ली नगर निगम ने मनोज तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. 

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