BPCL ने तेजप्रताप का पेट्रोल पंप लायसेंस रद्द किया
BPCL ने तेजप्रताप का पेट्रोल पंप लायसेंस रद्द किया
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पटना : कहते हैं मुसीबत जब भी आती है एक साथ आती है. यह बात फ़िलहाल लालू परिवार पर फिट बैठ रही है.लालू के छोटे बेटे तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि अब छोटे बेटेऔर राज्य के स्वास्थ्यमंत्री तेज प्रताप पर गाज गिराते हुए कोर्ट के फरमान से उनके पेट्रोल पंप का लायसेंस बीपीसीएल ने रद्द कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को बीपीसीएल अधिकारियों की एक टीम लारा पेट्रोल पंप जाकर उसके रद्द होने का नोटिस थमा दिया. ऐसा तब हुआ जब कोर्ट ने बिहार के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री तेज प्रताप यादव के स्‍वामित्‍व वाले पेट्रोल पंप को लेकर तेल कंपनी की कार्रवाई पर लगा स्‍थगन हटा लिया. इस मामले की शुरुआत 17 जून को हुई थी जब भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) ने तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ तेज प्रताप ने स्थानीय अदालत के स्थगन आदेश से बीपीसीएल के आदेश पर रोक लगवा दी थी.

बता दें कि इस बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि अनीसाबाद बाईपास रोड पर जिस जमीन पर पेट्रोल पंप है, उसके असली मालिक तेज प्रताप यादव नहीं हैं. शिकायत के अनुसार तेज प्रताप ने 'गलत' जानकारी देकर पेट्रोल पंप हासिल किया .इस पर बीपीसीएल ने तेज प्रताप को कारण बताओ नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब माँगा.जिसका समय बीतने पर भी जवाब नहीं आया.

दरअसल तेजप्रताप ने 2012 में लाइसेंस के लिए आवेदन दिया. इस साल 27 फरवरी को मेसर्स लारा ऑटोमोबाइल्स के नाम से लाइसेंस जारी किया गया था.जिसके मालिक तेज प्रताप हैं. शिकायत के अनुसार तेजप्रताप ने आवेदन में गलत जानकारी दी कि जमीन उनके नाम पर है. जबकि जमीन का असली मालिक मेसर्स ए.के. इंफोसिस्टम्स है, जिसने कभी तेज प्रताप को अपनी जमीन लीज पर नहीं दी. इसलिए यह लायसेंस रद्द किया गया .

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