चाय नहीं मिली तो पति ने हथोड़े से कर दिया पत्नी का क़त्ल, कोर्ट ने कहा- वो आपकी संपत्ति नहीं थी...
चाय नहीं मिली तो पति ने हथोड़े से कर दिया पत्नी का क़त्ल, कोर्ट ने कहा- वो आपकी संपत्ति नहीं थी...
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मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पत्नी की हत्या के दोषी एक शख्स की अपील पर किसी भी तरह की दया दिखाने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने दोषी पति की इस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा कि पत्नी के चाय बनाने से मना करने पर वह भड़क गया था. अदालत ने कहा पत्नी कोई संपत्ति या वस्तु नहीं है. पत्नी को संपत्त‌ि मानने की मध्ययुगीन अवधारणा, दुर्भाग्य से अभी भी बहुतों की मानसिकता में बनी हुई है. 

दरअसल, महाराष्ट्र के सोलापुर का 35 वर्षीय संतोष महादेव अटकर पत्नी के साथ अक्सर विवाद किया करता था. उसे शक था कि वह उसे धोखा दे रही है. 19 दिसंबर, 2013 को पीड़िता मनीषा बगैर चाय तैयार किए घर से जा रही थी. जिसकी वजह से दंपति में झगड़ा हो गया. इस बीच संतोष ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया. हथौड़े के चोट से मनीषा जख्मी हो गई, जिसके बाद पति खून के धब्बों को साफ कर उसे अस्पताल ले गया. लेकिन उपचार के दौरान 25 दिसंबर को मनीषा ने दम तोड़ दिया. 

मामला अदालत में पहुंचा और एक जुलाई, 2016 को पंढरपुर अदालत ने संतोष को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. इसी मामले में उच्च न्यायालय सजा के खिलाफ संतोष महादेव अटकर की अपील पर सुनवाई कर रहा था. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने संतोष की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसकी पत्नी ने चाय बनाने से इनकार करके उसे अचानक भड़कने का कारण दे दिया. जज रेवती ने इस दलील को इनकार करते हुए कहा कि शादी साझेदारी, समानता पर आधारित है. पत्नी को संपत्त‌ि मानने की मध्ययुगीन धारणा सरासर गलत है. 

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