CAA Protest:  कोर्ट की पुलिस को फटकार, कहा- विरोध प्रदर्शन करना देशद्रोह नहीं
CAA Protest: कोर्ट की पुलिस को फटकार, कहा- विरोध प्रदर्शन करना देशद्रोह नहीं
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मुंबई: CAA के खिलाफ आंदोलन करने की इजाजत नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामलों को लेकर अहम और तल्ख टिप्पणी की है. बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि किसी भी नागरिक को महज इसलिए देशद्रोही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो किसी सरकारी कानून का विरोध करना चाहता है या कर रहा है.

याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि स्थानीय पुलिस उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का शांतिपूर्ण विरोध करने की इजाजत नहीं दे रही है. अदालत ने कहा कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि CAA के कारण यह सरकार के खिलाफ केवल एक विरोध प्रदर्शन होगा. पीठ ने बीड जिले के आडिशनल डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट और मजलगांव सिटी पुलिस द्वारा दिए गए दो आदेशों को निरस्त कर दिया है.

दरअसल, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने से इंकार करने के आधार के रूप में SDM के आदेश का हवाला दिया था. पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि, भारत को आजादी उन आंदोलनों की वजह से मिली जो अहिंसक थे और अहिंसा का मार्ग आज तक इस देश के लोगों द्वारा अपनाया जाता है. हम भाग्यशाली हैं कि इस देश के ज्यादातर लोग अभी भी अहिंसा में विश्वास करते हैं.

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