बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कीराज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कीराज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका
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अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। जी दरअसल अडल्ट फिल्म बनाने के मामले में फंसे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को खारिज कर दिया है। आप सभी को बता दें कि कोर्ट ने राज कुंद्रा के साथ छह अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज किया है।

इस लिस्ट में पहला नाम शर्लिन चोपड़ा का भी है। वहीं इस लिस्ट में पूनम पांडे भी शामिल है। कहा जा रहा है इस केस में तीन अन्य लोग उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद हैं। आपको पता ही होगा कि राज कुंद्रा ने कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमे यह कहा था कि, 'वीडियोज कामुक (इरोटिक) जरूर थे लेकिन किसी भी शारीरिक या सेक्शुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं।' केवल इतना ही नहीं बल्कि उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे।

याचिका में उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है। वहीं इस दौरान जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। जी दरअसल कोर्ट में राज कुंद्रा की तरफ से वकील प्रशांत पाटिल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। आपको पता ही होगा कि राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन 66ई, 67, 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। अडल्ट वीडियो केस में राज कुंद्रा को इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था और राज पर अडल्ट फिल्मों को बनाने और उन्हें हॉट शॉट्स नामक ऐप पर दिखाने का आरोप था।

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