गाने बजाने के लिए करना होगा भुगतान, ये है `NEW YEAR PARTY' के लिए अदालत का फरमान
गाने बजाने के लिए करना होगा भुगतान, ये है `NEW YEAR PARTY' के लिए अदालत का फरमान
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नई दिल्ली: New Year Party के लिए लोगों ने तैयारियां शुरु कर दी हैं. इस पार्टी के लिए लोगों ने अपना मनपसंद रेस्टोरेंट या बार चुन लिया होगा और झूमने के लिए कुछ गानों की भी लिस्ट बना ली होगी. किन्तु न्यू ईयर पार्टी हो और उसमें भी पुलिस या अदालत से कुछ फरमान ना आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है. तो इस बार नया पंगा बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर से आया है.

अदालत ने अपने नए आदेश में कहा है कि पूरे देश के रेस्तरां, पब व होटल, कैफे, बार व रिसॉर्ट के लिए फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) को भुगतान किए बगैर कॉपीराइट वाले गाने नहीं बजाए जा सकते. यदि गाने के लिए भुगतान नहीं किए बगैर गाने बजे तो कार्रवाई हो सकती है. अदालत के इस नए आदेश को सीधे तरीके से समझें तो अधिकतरर लोकप्रिय और हिट गाने पीपीएल इंडिया के कॉपीराइट के दायरे में ही आते हैं.

जैसे हम जानते ही हैं कि भारत में म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज, सोनी म्यूजिक या यूनिवर्सल म्यूजिक ही गाने बनाते हैं. पीपीएल इंडिया सारेगामा, सुपर कैसेट्स (टी सीरीज), सोनी म्यूजिक, यूनिवर्सल म्यूजिक सहित और कई अन्य विशालतम रिकॉर्ड लेबलों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने असाइनमेंट और / या एक्सक्लूसिव लाइसेंस अग्रीमेंट के आधार पर PPL को यह अधिकार प्रदान किए हैं कि वह कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की प्रासंगिक धाराओं के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाइसेंस शुल्क वसूल कर सकती है. 

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