भीमा कोरेगांव केस: वरवर राव को बॉम्बे HC ने दी जमानत, एल्गर परिषद केस में पहली बेल
भीमा कोरेगांव केस: वरवर राव को बॉम्बे HC ने दी जमानत, एल्गर परिषद केस में पहली बेल
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मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एल्गार-परिषद मामले में गिरफ्तार कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव को जमानत दे दी है. उच्च न्यायालय ने कहा कि यह फिट केस है और वरवर राव को बेल दी जाती है. न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की खंडपीठ ने कहा कि इसमें कुछ उचित शर्तें लागू होंगी. राव को 6 महीने के लिए नानावती अस्पताल से डिस्चार्ज करने का निर्देश दिया गया है.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेडिकल आधार पर वरवर राव को बेल दी है. उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें मुंबई में ही रहना है और जांच के लिए पेश होना है. अदालत ने कहा कि वरवर राव को मुंबई में ही रहना होगा. उन्हें अपने रहने वाले स्थान की जानकारी उपलब्ध करानी होगी. ट्रायल के दौरान जब भी बुलाया जाएगा, उन्हें पेश होना होगा. वह व्यक्तिगत राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं. अदालत ने कहा कि वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं और अपनी मौजूदगी के बारे में बता सकते हैं. बता दें कि एल्गार परिषद मामले में यह पहली जमानत है.

दरअसल, भीमा कोरेगांव मामले में जेल में कैद वरवर राव गत वर्ष जुलाई में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. न्यायिक हिरासत में नवी मुंबई के तालोजा जेल में कैद वरवर राव को उसके बाद सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तब वरवर राव के परिवार ने उनकी बिगड़ती हालत को लेकर चिंता जताई थी. इसके बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया था.

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