बीजेपी MP को बॉम्बे HC ने लगाई फटकार, पूछा- ‘चुपके’ से कैसे खरीदी रेमडेसिविर?
बीजेपी MP को बॉम्बे HC ने लगाई फटकार, पूछा- ‘चुपके’ से कैसे खरीदी रेमडेसिविर?
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मुंबई: महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद सुजय विखे पाटिल द्वारा कथित तौर पर नई दिल्ली से अनाधिकारिक एवं ‘चुपके’ से रेमडेसिविर टीके खरीदने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को आपत्ति जताई। बीते गुरूवार को कोर्ट ने कहा, ''कोविड-19 रोधी इस दवा को जरूरतमंदों के बीच बराबर तरीके से बांटा जाना चाहिए।''

इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली से अवैध तरीके से रेमडेसिविर टीके की 10,000 शीशियां खरीदने और अहमदनगर में वितरित किए जाने के आरोप में पाटिल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की। वहीं हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि ''विखे पाटिल का यह कदम शायद गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों की जान बचा सकता है लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना, वो गलत था।''

इस दौरान जस्टिस रविंद्र घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, ''एक गलत रास्ते को अपनाना अंतत: अनुचित करार दिया जाता है। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि विखे पाटिल ने कैसे अनाधिकारिक और चुपके से रेमडेसिविर टीके की शीशियां खरीदीं?'' आप सभी को हम यह भी बता दें कि बीते गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ाने का फैसला कर चुकी है।

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