बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूनियर कॉलेज में दाखिले के लिए महाराष्ट्र सरकार की CET की रद्द
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूनियर कॉलेज में दाखिले के लिए महाराष्ट्र सरकार की CET की रद्द
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र सरकार के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह 'घोर अन्याय' का मामला है और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर छात्रों के जीवन के लिए खतरा होगा।

इस साल मई में जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जूनियर कॉलेज में प्रवेश से पहले सभी दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 21 अगस्त को राज्य भर में आयोजित की जानी थी। अदालत ने कहा कि भले ही अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका दायर नहीं की गई हो, लेकिन यह अदालत के लिए अपने संज्ञान में लेने के लिए उपयुक्त मामला है।

अदालत ने सरकार द्वारा जारी 28 मई की अधिसूचना को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी बोर्डों में दसवीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए एक सीईटी आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर वे ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेते समय अपना पसंदीदा कॉलेज चुन सकेंगे। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को कक्षा 11 के छात्रों के दसवीं कक्षा के अंकों और आंतरिक मूल्यांकन पर विचार करके प्रवेश शुरू करने और 6 सप्ताह की अवधि के भीतर प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया।

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