‘हाथ से मैला उठाने वाली शर्मनाक प्रथा खत्म करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की’: बॉम्बे HC
‘हाथ से मैला उठाने वाली शर्मनाक प्रथा खत्म करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की’: बॉम्बे HC
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मुंबई: महाराष्ट्र में हाथ से मैला उठाने की शर्मनाक प्रथा को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीते कल राज्य सरकार को फटकार लगा डाली है। इसी के साथ ही कोर्ट ने सरकार से कई सवालों के जवाब देने के लिए भी कहा है। बताया जा रहा है कई सवालों के जवाब देने के लिए सरकार को 18 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। बीते कल हाई कोर्ट ने एक बयान में कहा, 'राज्य में हाथ से मैला उठाने की शर्मनाक प्रथा को खत्म करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।' जी दरअसल जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने उद्धव सरकार से कई सवाल पूछे।

सबसे पहले हाई कोर्ट ने सवाल किया कि 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 लागू होने के बाद क्या सरकार ने हाथ से मैला उठाने वाले लोगों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराया है।' इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 'सरकार से इस तरह के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी।' वहीं इस सवाल के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि '1993 के बाद हाथ से मैला उठाने वाले कितने कर्मियों की काम के दौरान मौत हुई है। राज्य सरकार द्वारा उनके परिवार को मुआवजा देने की जानकारी दी जाए।'

आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार से यह सभी जानकारी तीन महिलाओं की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मांगी। जी दरअसल इन महिलाओं के पतियों की हाथ से मैला उठाते समय मौत हो गई थी इसी के चलते महिलाओं ने याचिका दायर की। कोर्ट में सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने कहा, 'जिस कंपनी ने मजदूरों को काम के लिए नियुक्त किया था, उसने घटना के बाद हर याचिकाकर्ता के लिए सवा- सवा लाख रुपये का चेक जमा कराया था।'

यह सुनकर कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 'यह चेक याचिकाकर्ताओं को सौंपा जाए। इसके साथ ही बची हुई राशि डीएम उनको सौंपेंगे।' इसी के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से यह भी कहा कि, 'उसने जितनी भी जानकारियां मांगी हैं उन्हें 18 अक्टूबर तक कोर्ट में सौंपी जाएं।'

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