अब किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है इसकी शिकायत
अब किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है इसकी शिकायत
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पटना : अब साइबर अपराध को लेकर किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे मामलों में क्षेत्र या सीमा बाधक नहीं बनेगा। इसको लेकर ईओयू के एडीजी राज्य के सभी थानेदारों को दिशा-निर्देश दे दिए हैं। एटीएम या डेबिट कार्ड के जरिए फर्जी निकास-खरीदारी व अन्य मामलों में कई बार पीड़ित अपने घर पर होता है आैर जालसाजी दूसरे शहर या राज्य से होती है। सोशल मीडिया के जरिए होने वाले साइबर अपराध के मामलों में भी यही स्थिति है। हालांकि ऐसे मामलों में थाने की सीमा या क्षेत्राधिकार आदि को लेकर पुलिस अफसरों द्वारा टालमटोल की जाती है।

वही केस दर्ज करने या अनुसंधान में देरी होने पर उन मामलों में प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए ईओयू मुख्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि साइबर अपराध का मामला किसी भी थाने में दर्ज होगा आैर आवश्यकता के अनुसार संबंधित केस की तफ्तीश में साइबर क्राइम व सोशल मीडिया यूनिट की मदद ली जा सकती है।  

जानकारी के लिए बता दे की सभी जिलों के साथ ही कुछ यूनिटों में साइबर सेल (सीसीएसएमयू) की 74 यूनिट खुल गई है। सबसे अधिक पटना जिले में 4 यूनिट हैं। एक यूनिट में कुल 10 अधिकारी-कर्मी होंगे। इनमें 6 पुलिसकर्मी (1 इंस्पेक्टर, 3 एसआई व 2 सिपाही) आैर 4 तकनीकी एक्सपर्ट (1 प्रोग्रामर व 3 डाटा इंट्री ऑपरेटर) शामिल हैं। साइबर क्राइम व सोशल मीडिया यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे।

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