'घबराने की जरुरत नहीं..', कोरोना पर बॉम्बे हाई कोर्ट में बोली BMC
'घबराने की जरुरत नहीं..', कोरोना पर बॉम्बे हाई कोर्ट में बोली BMC
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मुंबई: कोरोना महामारी के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने आज यानी 19 जनवरी को बॉम्बे उच्च न्यायालय को जानकारी दी है कि शहर और आसपास के इलाकों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि 10 दिनों के अंदर संक्रमित मामलों की तादाद करीब 20,000 से घटकर मंगलवार को 7,000 हो गई है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि नागरिक निकाय कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दाखिल की गई एक जनहित याचिका का जवाब दे रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र में कोरोना के उपचार के अनुचित प्रबंधन का इल्जाम लगाया था।

कोर्ट ने अब राज्य सरकार को 25 जनवरी तक पूरे प्रदेश में कोरोना की स्थिति के संबंध में अपडेट करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस मकरंद कार्णिक की बेंच ने स्नेहा मरजादी द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने BMC की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अनिल सखारे को सूचित किया कि कोर्ट के 10 जनवरी के निर्देश के बाद इसे कोरोना की तैयारियों पर अद्यतन करने के लिए एक नोट शहर में संक्रमित मामलों की तादाद पर तैयार किया गया था।

सखारे ने नोट का हवाला देते हुए कहा कि टीकाकरण, बिस्तर और एम्बुलेंस प्रबंधन, ऑक्सीजन की सप्लाई आदि के संबंध में पर्याप्त उपाय किए गए हैं। सखारे ने नोट का उल्लेख करते हुए कहा कि, 'हालांकि 6 से 9 जनवरी के बीच पॉजिटिव मामलों की तादाद बढ़ रही थी, किन्तु उसके बाद धीरे-धीरे इतनी गिरावट आई कि 18 जनवरी को संक्रमित मामलों की संख्या 7000 हो गई।"

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