लखनऊ : उत्तरप्रदेश के मंत्री आजम खान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर संपत्ति संबंधी मामले में अनियमितता बरतने का आरोप है। उत्तरप्रदेश की सरकार पर सरकारी संपत्ति को सस्ते दाम पर अपने ही मंत्री आजम खान को लीज पर देने का आरोप सामाजिक कार्यकर्ता डाॅ. नूतन ठाकुर ने लगाया है। नूतन द्वारा कहा गया है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री आजम खान हेतु 20.44 करोड़ रूपए की सरकारी संपत्ति केवल 1 हजार रूपए मूल्य की दी है।
मिली जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने दावा करते हुए यह कहा कि मुस्लिम समुदाय को जनसंख्या के अनुसार सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। सरकार ने मुस्लिम समुदाय की उन्नति के लिए अल्पसंख्यक विभाग के मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर की जमीन और भवन को निजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को लीज़ पर दे दिया। दूसरी ओर मंत्री आजम के खिलाफ याचिका लगाने वाली नूतन द्वारा कहा गया है कि आजम ने इस मामले में अनियमितता की है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रस्ट को जमीन दे दी। इस मामले में नूतन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ जनहित याचिका लगाई है। दरअसल इस मामले के अनुसार सरकार ने न्यायालय को यह कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घोषणा के अनुसार 20.44 करोड़ रूपए की सरकारी जमीन को 100 रूपए के वार्षिक किराए पर 33 वर्षों की लीज़ पर दे दिया है। दरअसल इसका सांकेतिक मूल्य 1000 रूपए तय है।