विदेशी सम्पत्ति मामले में नहीं बढ़ेगी समय सीमा
विदेशी सम्पत्ति मामले में नहीं बढ़ेगी समय सीमा
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नई दिल्ली : भारत सरकार ने हाल ही में विदेशों में जमा की गई पूंजी को लेकर घोषणा करने की अंतिम तिथि यानी 30 सितम्बर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने के बारे में जानकारी दी है. हाल ही में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के संयुक्त सचिव वी. आनंदराजन ने यह स्पष्ट किया है कि "जिसे भी विदेशों में जमा अपने धन का खुलासा करना है वह तय समय सीमा में ही करदे क्योकि यह बिलकुल साफ है कि किसी भी तरह से यह समय सीमा नहीं बढ़ाई जाना है."

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार का इस मामले में बिलकुल कड़ा रुख है और इसके साथ ही इसमें कोई भी नरमी नहीं बरती जाना है. और साथ ही यह बात भी सामने आई है कि जो भी धन का खुलासा करने से डर रहे है उन्हें डरने की कोई जरुरत नहीं है वे विदेशों में जमा अपनी सम्पत्ति का खुलासा बेझिझक कर सकते है. इसके साथ ही आनंदराजन ने यह भी कहा है कि दी गई समय सीमा में अपनी विदेशी सम्पत्ति का खुलासा करने वालों को किसी तरह की छूट दिए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है.

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