काले हिरण शिकार मामले में दबंग खान यानी सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ से राहत मिल चुकी है। जी दरअसल सलमान खान को आज जोधपुर जिला अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था लेकिन अब उन्हें राहत मिल चुकी है। कहा जा रहा है अब सलमान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली 437 ए के मुचलके पेश कर सकते हैं। जी दरअसल मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की तरफ से पेश की गई याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान उन्होंने आज जमानत मुचलके वर्चुअल माध्यम से पेश करने की छूट दे दी है।
Stay Frsh, Stay safe n Stay fit ...@FrshGrooming
— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) January 25, 2021
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इस मामले में सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने जोधपुर जिला अदालत द्वारा सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सीआरपीसी की धारा 437 ए के तहत बेल बॉन्ड भरने के आदेश पिछले साल सितंबर में दिए थे। वहीँ उसके बाद 28 सितम्बर को सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे। उस दौरान कोरोना काल आ गया और इस वजह से कई बार सुनवाई स्थगित हो गई। यह सब होते देख सलमान को हाजिर माफी दी गई थी। अब बीती सुनवाई पर 16 जनवरी 2021 को अदालत ने सलमान खान को आज के दिन व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बेल बॉन्ड भरने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के खिलाफ याचिका पेश करते हुए सीआरपीसी 437 ए के तहत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बॉन्ड भरने के प्रावधान को संविधान की धारा 14 व 21 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई थी। ऐसे में बीते गुरूवार को उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। वहीँ बीते कल शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने पक्ष रखा। इसी दौरान सलमान खान की तरफ से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखते हुए वर्चुअली मुचलके पेश करने की राहत मांगी जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर दिया है।
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