BJP विधायक पर चलेगा गैंगरेप का मुक़दमा
BJP विधायक पर चलेगा गैंगरेप का मुक़दमा
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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के एक BJP विधायक सहित 2 अन्य पर सामूहिक बलात्कार का केस चलाने का फैसला किया है. इन सभी पर होटल में एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने का आरोप है. कोर्ट ने विधायक उमेश अग्रवाल और अन्य आरोपी संदीप लूथरा पर IPC की धाराओं के तहत रेप, जहर देकर जख्म पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के अपराध में आरोप तय किए हैं.

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने रेखा सूरी के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं. रेखा पीड़िता की दोस्त है और वहीँ उसे फरीदाबाद के एक होटल में लेकर गई थी. बलात्कार में सहयोग करने के आरोप में रेखा पर IPC की धाराओं के तहत मुक़दमा चलाया जाएगा. मामले में फोरेंसिक प्रयोगशाला के निदेशक को भी नोटिस जारी कर एक अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

न्यायाधीश ने कहा, 'रिकॉर्ड से यह प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट है कि फरीदाबाद के होटल में उसे लाकर आरोपी रेखा ने पीड़िता से रेप के लिए उकसाया. पीड़िता को बेहोश करने और उससे रेप करने के अपराध में सहयोग किया. वहां आरोपी उमेश अग्रवाल ने महिला को पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद आरोपियों ने उससे बलात्कार किया और घटना का खुलासा न करने की धमकी दी.'

क्या कहा मामला?

पीड़िता ने 5 जनवरी को आरोप लगाते हुए कहा था कि अपनी दोस्त रेखा के कहने पर वह उसके साथ 3 जनवरी को फरीदाबाद के एक होटल में गई थी. कुछ समय बाद काम का बहाना बना कर रेखा वहां से चली गई. इसके बाद में उमेश रेखा से मिलने आया और उसे पेय पदार्थ दिया. उसे पीकर वह बेहोश हो गई. इसके बाद सभी आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया.

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