एक 'बांग्लादेशी नागरिक' को विधायक क्यों बनाना चाहती थीं ममता बनर्जी ? कोलकाता HC ने ठहराया 'अवैध'
एक 'बांग्लादेशी नागरिक' को विधायक क्यों बनाना चाहती थीं ममता बनर्जी ? कोलकाता HC ने ठहराया 'अवैध'
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को विधानसभा का टिकट दे दिया था, जिनके पास भारत और बांग्लादेश दोनों की नागरिकता है। इस मामले में बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को ममता बनर्जी को घेरा लिया। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा कि 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों में बोंगांव दक्षिण विधानसभा सीट से लड़े भाजपा के स्वप्न मजूमदार ने TMC उम्मीदवार आलो रानी सरकार को हरा दिया था।

उन्होंने बताया कि चुनाव नतीजों से असंतुष्ट होकर TMC प्रत्याशी आलो रानी सरकार ने अदालत में याचिका दायर कर दी थी। भाजपा नेता ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि उनका नाम बांग्लादेश की वोटर लिस्ट में दर्ज है। वह एक बांग्लादेशी नागरिक हैं। बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए TMC नेता की नागरिकता को अवैध ठहरा दिया है।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि TMC, धारा 29ए की उप-धारा 5 के उल्लंघन की दोषी है। उसने एक विदेशी नागरिक को निर्वाचित कराने का प्रयास किया। उसने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से समझौता कर देश के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे राजनीतिक दल का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जाना चाहिए?

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