रेप केस में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 2019 का है मामला
रेप केस में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 2019 का है मामला
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इंदौर: दुष्कर्म मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका मिला है. शीर्ष अदालत ने ये मामला लोअर कोर्ट को भेज दिया है और निर्देश दिया है कि इस मामले में नए सिरे सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया जाए. सर्वोच्च न्यायालय ने अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास इस केस को सुनवाई के लिए भेजा है. इसी के साथ शीर्ष अदालत ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दाखिल की गई याचिका का निपटारा कर दिया है. 

बता दें कि, कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कैलाश विजयवर्गीय, जिष्णु बसु और प्रदीप जोशी के विरुद्ध बेहला महिला थाना और भवानीपुर थाने में 20 दिसंबर, 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बता दें कि, एक महिला ने कैलाश विजयवर्गीय के अपार्टमेंट में सामूहिक दुष्कर्म करने का इल्जाम लगाया था. जिसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. जबकि निचली अदालत ने विजयवर्गीय के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग खारिज कर दी थी.

2019 का है मामला:-

बता दें ये मामला दिसंबर 2019 का है. उस समय एक महिला ने कैलाश विजयवर्गीय और उनके सहयोगियों के खिलाफ दुष्कर्म का इल्जाम लगाया था. इस शिकायत के आधार प उनके कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथियों के खिलाफ रेप के धाराओं में केस दर्ज किया गया था. इससे पहले अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बसु और प्रदीप जोशी रेप केस में कैलाश विजयवर्गीय और जिस्नू के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका ठुकरा दी थी. जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अलीपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को पलटते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इसी आदेश को विजयवर्गीय सहित अन्य लोगों ने शीर्ष अदालत मे चुनौती दी. इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से नए सिरे से सुनवाई के लिए लोअर कोर्ट के पास भेज दिया है.

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