कोलकाता: 2019 लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के बिश्नुपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी सौमित्र खान को शीर्ष अदालत ने नामांकन के लिए ज़िला मुख्यालय जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि उनके बांकुरा जिले में दाखिल होने पर लगी रोक कायम रहेगी। सौमित्र खान पर रेत खनन मामले में जांच लंबित होने के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वहां जाने पर रोक लगाई है। बता दें कि बिष्णुपुर का 90% हिस्सा बांकुरा में पड़ता है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने सौमित्र खान से बांकुड़ा जिले में उनके प्रवेश पर रोक वाले आदेश पर सुधार के लिए उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है। खान का संसदीय क्षेत्र इसी जिले के अंतर्गत आता है। खान विद्यार्थियों से नौकरियां दिलाने का वादा कर पैसे ऐंठने के मामलों में आरोपी हैं। हाई कोर्ट ने मार्च में सौमित्र खान पर रोक की अवधि छह हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी। खान अब भाजपा के टिकट पर बिष्णुपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
हाई कोर्ट ने कहा था कि क्षेत्र में खान की सियासी ताकत के मद्देनज़र उनके खिलाफ मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए ऐसे प्रतिबंध की आवश्यकता है। खान के भाजपा में शामिल होने के बाद वो अवैध रेत खनन मामले में भी आरोपी बनाए गए हैं। सौमित्र खान पर बालू की तस्करी और हथियार मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सशर्त उनकी जमानत स्वीकार कर ली। लेकिन दूसरी तरफ सौमित्र पर स्कूल सर्विस कमीशन में नौकरी लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी का मामला भी लंबित है।
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