हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की बायोमीट्रिक से हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को यह निर्देश जारी किए जा रहे है। वही आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि बायोमीट्रिक पर हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों का उस दिन का वेतन काटा जा सकता है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सभी कॉलेज शिक्षकों को बायोमीट्रिक पर हाजिरी लगानी हो सकती है ।
इसके अलावा बीते दिनों प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कॉलेजों में कार्यरत कर्मियों की हाजिरी बायोमीट्रिक मशीन में ही दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। वही कोर्ट ने कहा कि किसी भी सूरत में अगर कर्मी अपनी हाजिरी बायोमीट्रिक में दर्ज करने में एतराज जताते हैं तो उन्हें गैरहाजिर मानकर उस दिन का वेतन नहीं दिया जाए। राज्य सरकार के निर्णय के विपरीत कार्य करने वाले कर्मियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की अदालत ने शिक्षा सचिव को भी कहा था कि वह इन आदेशों की प्रति सभी शिक्षण संस्थाओं को प्रेषित कर इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। इसकी अलावा इसी कड़ी में शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशक ने डिग्री और संस्कृत कॉलेजों के प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर बायोमीट्रिक से ही हाजिरी की व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने को कहा जा रहा है।
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