पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2019 को प्रदेश के वृद्ध जनों के लिए सीएम वृद्धजन पेंशन योजना का आरम्भ किया था. बिहार के 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. इस स्कीम के अंतर्गत बिहार के 60 से 79 साल के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार के द्वारा 400 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है. वहीं, 80 साल या इससे ज्यादा उम्र वाले वृद्ध लोगों को प्रति माह पेंशन के रूप में 500 रुपये की मदद दी जाती है.
जानें क्या है पात्रता:-
इस पेंशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए बिहार प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है. वहीं, आवेदक की 60 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए. जबकि सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी इस स्कीम के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.
ये डाक्यूमेंट्स हैं आवश्यक:-
आधार कार्ड
पहचान पत्र
आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
यहां कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन:-
आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल, sspmis.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा. तत्पश्चात, होमपेज पर उपलब्ध Register for MVPY लिंक पर क्लिक करें. अब एक नया टैब खुलेगा. यहां मांगी गई जानकारी भर कर Proceed करें. तत्पश्चात, आप आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.
ये है योजना का उद्देश्य:-
बुजुर्ग होने के पश्चात् अधिकांश व्यक्ति को अपने खर्चे के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. बिहार सरकार चाहती है कि प्रदेश के वृद्धजनों की दूसरे पर निर्भरता ख़त्म करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए. 60 साल पूरी कर चुके पुरुष एवं महिलाएं अपना बाकी का जीवन सरलता से गुजार सकें, इसलिए इस पेंशन योजना का आरम्भ किया गया है.
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