SI समेत अन्य पदों के 2446 चयनित उम्मीदवारों को झटका, HC ने बहाली पर लगाई रोक
SI समेत अन्य पदों के 2446 चयनित उम्मीदवारों को झटका, HC ने बहाली पर लगाई रोक
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पटना: बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत सब इंस्पेक्टर (SI) सहित अन्य पदों के 2446 खाली पदों के लिए अंतिम तौर पर चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। पटना उच्च न्यायालय ने इस बहाली पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर बहाली नहीं हुई है तो यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगी।

न्यायाधीश पीबी बजनथरी ने सुधीर कुमार गुप्ता एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। एकलपीठ ने केस की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार एवं BPSSC से जवाब मांगा है। वहीं, सुनवाई के चलते अदालत को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सफल घोषित हुए, मगर बाद में उन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने अदालत को बताया कि 1 अगस्त 2021 जारी की गई मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों के नाम थे। उस वक़्त कटऑफ मार्क्स 75.8 तय किया गया था। इसके पश्चात् जो लिस्ट जारी की गई, उसमें कटऑफ मार्क्स 75 था, मगर इन 268 उम्मीदवारों के नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे। जब ये उम्मीदवार 75.8 के कटऑफ मार्क्स पर सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित थे तो जब कटऑफ मार्क्स 75 हो गया तो इन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। गौरतलब है कि इस भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थी लंबे वक़्त से ट्रेनिंग पर जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं, अदालत के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात् उन्हें अभी कुछ और समय तक प्रतीक्षा करना होगी।

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