बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन करने से पहले प्रत्याशियों को करना होगा ये काम
बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन करने से पहले प्रत्याशियों को करना होगा ये काम
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पटना: बिहार में पंचायत चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासन निरंतर निर्देश जारी कर रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र के साथ जरुरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए इससे जुड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए है।

वही प्रत्याशियों को सक्षम अदालत द्वारा दंडित किए जाने से संबंधित या किसी कोर्ट में दर्ज आपराधिक मुकदमे से जुड़े घोषणा पत्र शपथ के तौर पर देना होगा। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के बारे में सूचनाएं प्रपत्र 'क' तीन व प्रपत्र 'ख' तीन में शपथ पत्र के तौर पर भी देने को कहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अनारक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्याशी हैं, उन्हें जिला, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ लगाकर जमा करना होगा। 

वही नामांकन पत्र के साथ-साथ आयोग ने प्रत्याशियों को कोषागार में जमा किया गया नाम, निर्देशन शुल्क का चालान भी साथ में देने का आदेश दिया है। प्रखंड कार्यालय से प्राप्त हुई खबर के मुताबिक, यदि विभिन्न पदों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए दस्तावेजों में से एक भी कम रहा, तो नामांकन पत्र कैंसिल किया जा सकता है।

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