सड़कों पर पोस्टर-बैनर लगाने वालों की अब खैर नहीं, होगी FIR, देना पड़ेगा जुर्माना
सड़कों पर पोस्टर-बैनर लगाने वालों की अब खैर नहीं, होगी FIR, देना पड़ेगा जुर्माना
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पटना : बिहार में सड़कों पर यदि किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाए, तो उनके खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनपर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी. सड़कों की हालत देखते हुए इस बात का ऐलान पथ निर्माण विभाग ने किया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है. 

यही नहीं, यदि आरोपियों ने सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा. विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में सभी कार्यपालक अभियंता को सड़कों की साप्ताहिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही सभी नगर आयुक्तों को कहा है कि वे इस पर बगैर देर किए कार्रवाई करें. यदि साइनेज की आवश्यकता है तो वहां उसे लगाया जाए. 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि होर्डिंग हटाने के पहले संबंधित व्यक्ति व संस्थाओं को नोटिस जारी किया जाएगा. यदि नोटिस मिलने के बाद भी होर्डिंग-बैनर नहीं हटाए गए तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. यदि होर्डिंग लगाने में सड़क को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया है तो उसमें सुधार किया जाएगा और उस पर खर्च होने वाली राशि संबंधित शख्स से वसूली जाएगी.

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