'6 माह तक धोने होंगे गाँव की सभी महिलाओं के कपड़े...', जानिए कोर्ट ने आरोपी को क्यों दी ये अनोखी सजा ?
'6 माह तक धोने होंगे गाँव की सभी महिलाओं के कपड़े...', जानिए कोर्ट ने आरोपी को क्यों दी ये अनोखी सजा ?
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मधुबनी: महिला के साथ बलात्कार की कोशिश के आरोपी को छह माह तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और इस्त्री करने की शर्त पर जमानत दी गई. मंगलवार को झंझारपुर कोर्ट के ADJ अविनाश कुमार प्रथम ने आरोपी ललन कुमार साफी को इसी शर्त पर जमानत प्रदान की है. इसी साल 19 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था. उस पर इल्जाम था कि 17 अप्रैल की रात उसने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म की कोशिश की थी.

बताया जाता है कि 20 साल का युवक ललन कुमार साफी पेशे से धोबी है. इसलिए उसे उसके पेशे से संबंधित काम को मुफ्त में करने की शर्त दी गई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अपना पक्ष रखा. कहा कि युवक 20 वर्ष का है. इस मामले में चार्जशीट जमा किया जा चुका है और पुलिस की छानबीन पूरी हो चुकी है. दोनों पक्षों के बीच समझौते का आवेदन भी दिया गया है. बहस में आरोपी पक्ष ने कहा कि आरोपी अपने पेशे के जरिए समाज की सेवा करना चाहता है. ADJ कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना यह अनूठा फैसला सुनाया. इसके साथ ही अदालत ने 10 हजार रुपये के दो जमानतदार भी देने के लिए भी कहा है.

छह माह के बाद आरोपी को मुखिया, सरपंच या किसी सरकारी अधिकारी से मुफ्त सेवा करने का प्रमाण पत्र भी अदालत में सौंपने का आदेश दिया गया है. मुखिया या सरपंच या किसी भी सम्मानित सरकारी कर्मी से लेकर अदालत में समर्पित करने का निर्देश दिया है. युवक द्वारा गांव में मुफ्त सेवा दी जा रही है या नहीं इस पर नजर रखने के लिए जमानत की कॉपी गांव के सरपंच और मुखिया को भी भेजे जाने की बात कही है.

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