बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं - सुप्रीम कोर्ट
बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं - सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले की सुनवाई करते हुए देश की सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि आप शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं फिर हम विचार करेंगे. इसके पहले 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के समान कार्य के बदले समान वेतन के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस मामले में बिहार सरकार से कोर्ट ने कहा कि आप फ़िलहाल शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाएं, फिर हम विचार करेंगे. इस पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि बिहार के शिक्षकों का वेतन बढ़ता है तो अन्य राज्य से भी मांग करेंगे.केंद्र सरकार को शिक्षकों के वेतन के लिए नई योजना लाने के लिए चार सप्ताह का समय माँगा.कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय देते हुए अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को करना तय किया.

उल्लेखनीय है कि बिहार में करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं. शिक्षकों के वेतन का 70 फीसदी पैसा केंद्र सरकार और 30 फीसदी पैसा राज्य सरकार देती है.नियोजित शिक्षकों (ट्रेंड) को 20-25 हजार रुपए वेतन दिया जाता है.समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग मान लिए जाने पर शिक्षकों का वेतन 35-44 हजार रुपए हो जाएगा. स्मरण रहे कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था जब चपरासी को 36 हजार रुपए वेतन दे रहे हैं, तो फिर छात्रों का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों को मात्र 26 हजार क्यों दे रहे हैं.अब इस मामले में नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय होने की उम्मीद है.

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