17 तबलीगियों को बिहार की अदालत ने सुनाई सजा, लॉकडाउन तोड़ने के मामले में हुई थी गिरफ़्तारी
17 तबलीगियों को बिहार की अदालत ने सुनाई सजा, लॉकडाउन तोड़ने के मामले में हुई थी गिरफ़्तारी
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पटना: कोरोना महामारी के संकटकाल में लॉकडाउन तोड़ने वाले 17 तबलीगियों को अदालत ने सजा सुनाई है। बिहार में पहली बार लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। मामला अप्रैल महीने का है। 13 अप्रैल 2020 को पटना में केस दर्ज किया गया था। कुर्जी इलाके की एक मस्जिद से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से आए 10 और फुलवारीशरीफ स्थित मस्जिद से किर्गिस्तान से आए 7 तबलीगियों को अरेस्ट किया गया था।

पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 17 तबलीगियों को अदालत अभी तक कैद की सजा दी। पटना सिविल कोर्ट की विशेष न्यायाधीश माधवी सिंह ने सभी आरोपियों को कोर्ट की कार्यविधि सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कारावास के साथ ही 2500-2500 का अर्थदंड की सजा भी दी। इन सभी आरोपित सभी ने अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल किया जिसके बाद सजा सुनाई गई।

देश में जिस समय कोरोना फैल रहा था उस दौर में लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के दौरान ही पटना के कुर्जी इलाके के लोगों ने एक मस्जिद में तबलीगियों के ठहरने की खबर पुलिस को दी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस समय तबलीगियों का पकड़ा जाना सुर्खियां बनी थी और अब बिहार में पहली बार लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में पहली सजा भी तबलीगियों को ही मिली है।

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