आज़म खान को इलाहबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ़्तारी पर लगी रोक
आज़म खान को इलाहबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ़्तारी पर लगी रोक
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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर मुस्लिम नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जौहर यूनिवर्सिटी की खुदाई में सफाई मशीन मिलने के मामले में केस दर्ज होने के बाद से आजम पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। आजम के खिलाफ रामपुर के अजीमनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्‍हें राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

मामला दर्ज होने के बाद आजम खान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल की थी। यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार एवं जस्टिस सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने आजम खान की तरफ से वरिष्ठ वकील इमरान उल्ला को सुनकर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने के लिए भी कहा है।

बता दें कि जौहर युनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान JCB मशीन मिलने के मामले में रामपुर के अजीम नगर थाने में आजम खान और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आजम खान ने याचिका दायर करते हुए इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की है।

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