बड़ी खबर! सरकार ने पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
बड़ी खबर! सरकार ने पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
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कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मियों की सेवाओं के केसों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार के योग्यता पूरी करने वाले कर्मियों को नेशनल पेंशन सिस्‍टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्‍कीम का फायदा लेने की छूट दे दी है। इसका लाभ अब 31 मई 2021 तक उठाया जा सकता है। योग्‍य कर्मियों को पुरानी पेंशन स्‍कीम का फायदा लेने के लिए 5 मई 2021 तक अप्लाई करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मियों को नेशनल पेंशन सिस्‍टम के प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त होता रहेगा। वहीं, 1 जनवरी 2004 से 28 अक्‍टूबर 2009 के मध्य नियुक्‍त हुए तथा सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत पेंशन लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहले की ही भांति लाभ प्राप्त होता रहेगा।

क्या है मामला:-
विशेज्ञ कहते हैं कि पुरानी पेंशन स्‍कीम NPS से अधिक लाभदायी है। पुरानी स्‍कीम में अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। पुरानी स्कीम में पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। छूटे कर्मचारियों को यदि OPS का लाभ प्राप्त होता है तो इससे उनका रिटायमेंट सुरक्षित हो जाएगा।

किसे मिलेगा इसका लाभ:-
1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के मध्य पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत बीती सेवाओं की काउंटिंग का फायदा नहीं प्राप्त होने के चलते प्रदेश सरकार कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के पश्चात् तथा 28 अक्टूबर, 2009 तक नियुक्ति से पहले वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने के लिए विवश होना पड़ा।

ऐसे मामलों में कर्मियों के वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने को टेक्निकल रिटायरमेंट माना जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मियों को भी पुरानी पेंशन स्‍कीम का फायदा दिया जाएगा। हालांकि, उन्‍हें बीती सेवाओं की काउंटिंग का फायदा लेने के लिए आवश्यक बाकी सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।

ओपीएस का विकल्‍प चुनने की सुविधा उन कर्मियों को प्राप्त होगा, जो रेलवे पेंशन रूल्‍स या सीसीएस (पेंशन) रूल्‍स, 1972 के साथ-साथ पुरानी पेंशन स्‍कीम के तहत आने वाले दूसरे केंद्रीय संस्‍थानों अथवा सीसीएस (पेंशन) रूल्‍स जैसी पुरानी पेंशन स्‍कीम के तहत आने वाले प्रदेश सरकार के विभागों या स्‍वायत्‍त संस्‍थाओं में 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्‍त किए गए थे।

इसके पश्चात् उन्‍होंने केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या कार्यालय या केंद्रीय स्‍वायत्‍त संस्‍था में नियुक्ति के लिए बीती नौकरी से इस्‍तीफा दे दिया था।

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