बड़ा फैसला: जम्मू-कश्मीर की महिलाओं से शादी करने वाले बाहरी लोग भी माने जाएंगे स्थानीय निवासी
बड़ा फैसला: जम्मू-कश्मीर की महिलाओं से शादी करने वाले बाहरी लोग भी माने जाएंगे स्थानीय निवासी
Share:

श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अब स्थानीय महिला से शादी करने वाले बाहरी पुरुष भी घाटी के निवासी माने जाएंगे। जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रदेश की डोमसाइल कानूनों में संशोधन करते हुए बड़ा फैसला लिया और ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर की मूल निवासी महिला के पति को भी आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

इससे पहले सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही आवास प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए पात्र माना जाता था और दूसरे राज्यों के शख्स को इसके लिए योग्य नहीं माना जाता था। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के जीवनसाथी को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम बाधा को हटा दिया। सरकार के इस ऐलान के साथ ही जम्मू-कश्मीर की निवासी महिला के पति को आवास प्रमाण पत्र के लिये पात्र माना जाएगा। 

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के आवास प्रमाण पत्र (प्रक्रिया) नियम, 2020 के अंतर्गत एक नया खंड जोड़े जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर की निवासी महिला का जीवनसाथी कुछ संबंधित कागज़ात जमा कर आवास प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है। जिन दस्तावेजों को जमा करने की जरुरत होगी, उनमें जीवनसाथी का आवास प्रमाण पत्र और शादी से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। 

ये राज्य जल्द शुरू करेगा बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक वाहन नीति

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ ‘चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग’, सीएम योगी ने जताया गडकरी-मोदी का आभार

Pegasus मामले पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का बड़ा U-टर्न, अब बोला- वो सूची जासूसी टारगेट की नहीं थी...

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -