बुलन्दशहर हिंसा पर ४ साल बाद आया बड़ा फैसला, 36 आरोपियों पर चलेगा राजद्रोह का केस
बुलन्दशहर हिंसा पर ४ साल बाद आया बड़ा फैसला, 36 आरोपियों पर चलेगा राजद्रोह का केस
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2018 में हुई बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में स्थानीय कोर्ट ने सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124A लगाने का आदेश दिया हैं. इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत दो लोगों की मौत हुई थी. बता दें, बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिंगरावटी गांव के बाहर 3 दिसंबर 2018 को गो-अवशेष मिलने पर बजरंग दल ने रास्ता जाम कर के विरोध प्रदर्शन किया था. इसी प्रदर्शन के उग्र होने पर आगजनी की घटना के साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में क्षेत्र के एक युवक सुमित की भी जान गई थी.

पुलिस ने मामले के संबंध में दो रिपोर्ट दर्ज की थी. पहली रिपोर्ट भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुडी हुई थी. उन्होंने तब बजरंग दल के योगेश राज सहित अन्य 27 लोगों और लगभग 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. वही, दूसरी रिपोर्ट गोहत्या में शामिल लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई थी. योगेश राज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सितंबर 2019 में जमानत दी थी, जिसका मारे गए पुलिस अधिकारी की पत्नी रजनी ने सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने मई 2020 में वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था. इस साल जनवरी में शीर्ष अदालत में योगेंद्र यादव की जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जून 2019 में, सरकार ने पुलिस को आरोपियों पर देशद्रोह का आरोप भी शामिल करने के आदेश दिए. अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पुलिस को IPC की धारा 124 ए (राजद्रोह) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की इजाजत दे दी है.

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