इस राज्य में लाउडस्पीकर बजाने से पहले लेनी होगी इजाजत, भजन कीर्तन की अनुमति नहीं!
इस राज्य में लाउडस्पीकर बजाने से पहले लेनी होगी इजाजत, भजन कीर्तन की अनुमति नहीं!
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नासिक: राज्य में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद होने के बीच एक नयी खबर आई है। जी दरअसल हाल ही में नासिक के पुलिस आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश को जारी करते हुए यह कह दिया गया है कि, '3 मई तक सिर्फ मस्जिदों को ही नहीं बल्कि सभी धार्मिक स्थलों को इसके लिए अनुमति लेनी होगी।' जी हाँ और यह भी कहा गया है कि, 'अगर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी।'

आप सभी को बता दें कि इस समय इस आदेश के आने के बाद से नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे की चर्चा हो रही है। जी दरअसल उन्होंने नासिक में जातीय दरार नहीं पैदा करने की चेतावनी भी दी है। उनके द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, 'नमाज से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद मस्जिद के 100 मीटर क्षेत्र में हनुमान चालीसा या भजन कीर्तन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, अगर कोई हनुमान चालीसा या आरती करना चाहता है तो पुलिस आयुक्त की अनुमति की भी आवश्यकता होगी।' जी हाँ और आगे यह कहा गया है कि, 'इसके बाद अगर 3 मई के बाद भी पूजा स्थल पर अनाधिकृत लाउडस्पीकर मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नासिक पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार लाउडस्पीकरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।'

आप सभी को बता दें कि शोर का स्तर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के इसी आदेश के अनुसार तय किया गया है। जी हाँ और यह शोर स्तर औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक, शांति क्षेत्र के लिए तय किया गया है और इसके अनुसार, पूजा स्थलों को शोर का स्तर तय करना होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के गृहविभाग ने कहा कि, 'सभी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाना है तो परमिशन लेना होगा, नहीं तो एक्शन होगा।' वहीं यह भी कहा गया है कि जल्द महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल, महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ बैठक करेंगे और सभी पुलिस कमिश्नर व अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा।

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