भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जब्त होगी संपत्ति
भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जब्त होगी संपत्ति
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की एक याचिका आज शुक्रवार (3 मार्च) को खारिज कर दी। यह याचिका आर्थिक अपराधी घोषित करने और संपत्ति जब्त करने के लिए मुंबई की एक कोर्ट में जारी कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के वकील की इस दलील के बाद अभियोजन नहीं चलाने की याचिका ठुकरा दी है कि उन्हें इस मामले में याचिकाकर्ता से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। 

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह इस मामले में उन्हें कोई कोई निर्देश नहीं दे रहा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि, 'इस बयान के मद्देनजर केस नहीं चलाने की याचिका खारिज की जाती है।' सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की याचिका पर 7 दिसंबर 2018 को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस भेजा था और मुंबई में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) की स्पेशल कोर्ट के समक्ष जांच एजेंसी की याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया था।  

मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने PMLA एक्ट के तहत 5 जनवरी 2019 को विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक दफा किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद अभियोजन एजेंसी के पास उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता हैं। माल्या  मार्च 2019 में ब्रिटेन फरार हो गया था। वह किंगफिशर एयरलाइंस (KFA) को कई बैंकों की तरफ से दिए गए  9000 करोड़ रुपये की अदायगी में चूक से संबंधित मामले में भारत में वांछित है।

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