केंद्रीय सरकार का बड़ा ऐलान, टैक्स फ्री हुई ब्लैक फंगस की दवा, कोरोना टीके को लेकर कही ये बात
केंद्रीय सरकार का बड़ा ऐलान, टैक्स फ्री हुई ब्लैक फंगस की दवा, कोरोना टीके को लेकर कही ये बात
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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगल की दवा को कर मुफ्त करने की अनुमति दे दी है। जबकि कोरोना से संबंधित कई अन्य चीजों पर कर की दर को 12 प्रतिशत से काम करके 5 प्रतिशत कर दिया है।GST काउंसिल ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, BiPaP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टिंग किट तथा स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉस्टिक किट तथा रेमडेसिविर पर कर की दर 12% से कम होकर कर 5% कर दी है। जबकि टोसीलिजुमाब, एम्फोटेरिसिन दवा पर पूरी प्रकार से कर माफ कर दिया है। 

हालांकि जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। बैठक के पश्चात् वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि, 'केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन क्रय कर रही है, तथा उसपर GST भी भर रही है। व्यक्तियों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 प्रतिशत वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है, लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।' इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से कम करके 12 फीसदी किया गया है।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आज जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अतिरिक्त वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा वित्त मंत्रालय के अफसर उपस्थित रहे। जबकि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अफसरों ने भी बैठक में भाग लिया। इस के चलते कोरोना राहत सामग्री पर कर छूट के लिए बनाए गए मंत्री समूह की रिपोर्ट पर बातचीत की गई तथा कर छूट पर निर्णय लिया गया।

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