गोपालगंज: बुधवार को बिहार की एक कोर्ट ने 18 माह पुराने शराब तस्करी के एक केस में दिल्ली तथा यूपी के जौनपुर के दो शराब तस्करों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गोपालगंज उत्पाद खास सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लवकुश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को लगभग 18 माह पुराने शराब तस्करी के केस में दो तस्करों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने कहा कि कोर्ट ने इसके अतिरिक्त दोनों तस्कर राजेश कुमार तथा मोहित राजपूत पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर थाना इलाके के बंजारी चौक के समीप बीते वर्ष 21 अगस्त को वाहन चेकिंग के चलते एक कार से 685 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। इस के चलते पुलिस ने नई दिल्ली के सेक्टर-6 के शराब तस्कर राजेश कुमार और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पाली प्रतापपुर गांव के मोहित राजपूत को अरेस्ट किया था।
वही इस केस की प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई गई थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष से वकील अनूप कुमार सिंह की दलीलें सुनने के पश्चात् कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि 18 दिसंबर को गोपालगंज उत्पाद स्पेशल अदालत ने हरियाणा के रहने वाले तीन शराब तस्करों को 10-10 वर्ष की सजा तथा 5-5 लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी थी। गौरतलब है बिहार सरकार प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बहुत अधिक गंभीर है। इसको लेकर सरकार निरंतर फैसले ले रही है। सरकार ने इसे लेकर पुलिस को भी गाइडलाइन जारी कर दी है।
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